
RBI ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) अब से केवल 'टर्म लोन' ही दे सकेंगी। इस नियम के लागू होने के बाद ये कंपनियां 'रिवॉल्विंग क्रेडिट' जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकेंगी।, Business Hindi News – Hindustan
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