
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तब तक तेल न दिया जाए, जब तक वे अनिवार्य बीमा कवर प्राप्त न कर लें।
यह पायलट प्रोजेक्ट भारतीय सड़कों पर 56 बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या से निपटने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए है।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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