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मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में 'तमिल थाई वाज़थु' गाने पर कोई रोक नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्कुलर में राज्य के गान के क्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और इस मुद्दे पर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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