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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सावरकर मानहानि मामले की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि IPC की धारा 153A के तहत मुकदमे के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं थी, इसलिए 'मंजूरी नहीं है तो मामला यहीं खत्म।'
स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें
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