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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द की, UP सरकार की मंजूरी नहीं थी – Navbharat Times

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सावरकर मानहानि मामले की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि IPC की धारा 153A के तहत मुकदमे के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं थी, इसलिए 'मंजूरी नहीं है तो मामला यहीं खत्म।'

स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें

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