
सुप्रीम कोर्ट ने बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए पेट्रोल पंपों से उन्हें ईंधन न देने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने ऐसे वाहनों की पहचान के लिए कैमरों और ई-चालान का उपयोग करने तथा नए वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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