
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन (ATF) और घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले एक्साइज टैक्स और सेस में बढ़ोतरी कर दी है. नई दरें 3 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पंप पर तुरंत बढ़ जाएंगे. खुदरा कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों के पास ही रहेगा. सरकार के इस फैसले से भविष्य में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.
स्रोत: News18 हिंदी | पूरी खबर यहां पढ़ें
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