
Supreme Court News: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होकर काम करे, इतना ही काफी नहीं है. लोगों को यह भी दिखना चाहिए कि वह पूरी तरह स्वतंत्र है.
स्रोत: News18 हिंदी | पूरी खबर यहां पढ़ें
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