
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जब तक कि कोई असाधारण आधार न हो। कोर्ट ने इन घोटालों को बुजुर्गों के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध बताया और इन्हें लूट व डकैती के बराबर माना।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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