
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। अदालत ने दिल्ली सरकार को छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश भी दिया।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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