
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित नीट पेपर लीक मामले की फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई सीबीआई के वकील की अनुपस्थिति के कारण टल गई। अदालत ने सीबीआई निदेशक को 3 अगस्त की अगली सुनवाई से पहले एक लोक अभियोक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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