
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के मद्देनजर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
यह एडवाइजरी सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात सुचारू रखने के लिए जारी की गई है, जिसमें ऐप-आधारित सेवाओं को भी प्रभावित क्षेत्रों में संचालन विनियमित करने को कहा गया है।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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