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सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन रिपोर्ट का खंडन किया कि उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर किसी रिट याचिका को सुनने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा कि उनके पास को रिट याचिका सुनवाई के लिए लाया ही नहीं गया।
स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें
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