
करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु की विजय सरकार को बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाई कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का सरकारी आदेश रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच अभी CBI कर रही है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इसकी निगरानी कर रहा है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले इस मुद्दे पर कोई राय देना उचित नहीं होगा.
स्रोत: AajTak | पूरी खबर यहां पढ़ें
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