
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की दर समान रखने का सिद्धांत दोहराया है। अदालत ने अनुच्छेद-142 का उपयोग कर कर्नाटक के किसानों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ किया, हालांकि देरी के लिए ब्याज नहीं मिलेगा।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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