
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि वे बिना निर्वाचित हुए छह महीने से अधिक समय से पद पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या कोई गैर-निर्वाचित मंत्री छह महीने की समय सीमा को 'रीसेट' कर सकता है।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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