जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड डिजिटल करने का बिल पेश करेंगे गृह मंत्री, देरी से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम होंगे सख्त ​ – AajTak

गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे. इस बिल के मुताबिक, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 1 से 2 साल की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी. वहीं जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से अधिक की देरी पर मामला कोर्ट जाएगा, जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा.

स्रोत: AajTak | पूरी खबर यहां पढ़ें

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